शासकीय उचित मूल्य दुकान रेहड़ा के विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
काल चिंतन कार्यालय
चितरंगी,सिंगरौली। चितरंगी उपखंड कार्यालय चितरंगी के जारी पत्र दिनांक 23/02/2022को शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच कार्यवाही के संबंध में जारी प्रेस नोट के मुताबिक पत्र क्रमांक/ 131/ खाद्य/ प्राव0-2/ 2022 में लेख है कि उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सिकायत की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चितरंगी से कराई गई,जिसमे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आर के सिंह द्वारा दिनांक 3.02. 2022 को शासकीय उचित मूल्य दुकान रेहड़ा का मौका जांच किया गया। जहां मौके से उपस्थित उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया कि नियमित रूप दुकान नहीं खुलती माह जनवरी 2022 में खाद्यान्न वितरण नहीं हुआ। वहीं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के समक्ष उपस्थित उपभोक्ताओं ने अपने कथन मे क्रमश: छोटे केवट पिता कुनषी निवासी चितावल खुर्द ने बताया मेरी समग्र आईडी 32959310 है मुझे 25 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की पात्रता है पर माह दिसम्बर 2021 व माह जनवरी 2022 का खाद्यान्न नहीं मिला है, लगातार उपेन्द्र कुमार वैस पिता बबन वैस निवासी चितावल खुर्द ने बताया मेरी समग्र आईडी 32242335 है मुझे 30 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की पात्रता है, माह जनवरी का खाद्यान्न मुझे अभी तक नहीं मिला। शिवबहादुर केवट पिता बिहारी केवट निवासी चितावल खुर्द ने बताया मेरी समग्र आईडी47306310 है मुझे 10 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की पात्रता है मुझे माह जनवरी 2022 का खाद्यान्न नहीं मिला हैऔर दुकान नियमित रूप से नहीं खुलती है, अर्जुन प्रसाद साकेत पिता राममिलन साकेत निवासी चितावल खुर्द ने बताया कि मेरी समग्र आईडी 32968928 है मुझे 30 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की पात्रता है माह जनवरी का फिंगर लगवा लिया गया खाद्यान्न नहीं मिला। विक्रेता द्वारा फिंगर लगवा लिया जाता है पर वितरण पर्ची नहीं दी जाती है।अनिल कुमार साकेत पिता भोला प्रसाद साकेत निवासी चितावल कला तहसील चितरंगी ने अपने कथन में बताया कि मेरी समग्र आईडी 47257744 है मुझे 20 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की पात्रता है मुझे माह जनवरी 2022 का खाद्यान्न नहीं मिला है नियमित दुकान न खुलने के कारण खाद्यान्न समय से नहीं मिलता है। वहीं मौका जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं से मशीन में फिंगर लगवाकर वितरण प्रदर्शित कर दिया गया है जबकि उपभोक्ताओं को माह जनवरी 2022 का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है। इतना ही नहीं विक्रेता द्वारा मशीन में फिंगर लगवाते समय/ वितरण के साथ उपभोक्ताओं को वितरण पर्ची नहीं दी जाती है।साथ ही जांच के दौरान दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में गेहूं 351 बोरी (175.50 क्विंटल अनुमानित)चावल 202 बोरी(101 क्विंटल अनुमानित)नमक 14.00 क्विंटल एवं शक्कर 1.13 पाया गया जबकि जांच दिनांक को पीओएस मशीन के अनुसार दुकान का स्टाक गेहूं 185.33 क्विंटल,चावल 129.70 क्विंटल,नमक 14.00 क्विंटल शक्कर 1.13 एवं ज्वार 11.14 था। दुकान में भंण्डारित खाद्यान्न स्टाक वास्तविक खाद्यान्न स्टाक से गेहूं-983 चावल- 28.70 एवं ज्वार 11.14 कम पाया गया। दुकान में प्राप्त स्टाक का वास्तविक स्टाक से कम होना एवं एक माह का खाद्यान्न वितरण न किया जाना गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है उक्त के संबंध में विक्रेता शुशील कुमार सेन शा0उ0मु0दु0रेहड़ा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 104 / प्रवा-2 /खाद्य/2022 चितरंगी दिनांक 08/02/2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और विक्रेता शुशील कुमार सेन शा0उ0मु0दु0रेहड़ा द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया विक्रेता के प्रस्तुत जवाब अवलोकन में प्रथम दृष्टया संतोषप्रद न होने तथा प्रतिस्थापित खाद्यान्न का प्रचलित बाजार दर से अनुमानित कीमत लगभग 100978 रूपए परिलक्षित होना ,विक्रेता का कृत्य मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश की कण्डिका 10(3)11(8) एवं 13 तथा शा 0उ0 मु0 दुकान आवंटन प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 13,14एवं 15 का अस्पष्ट उलंघन है। जो अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत विक्रेता सुशील कुमार सेन शा0उ0मु0दु0रेहड़ा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है ।
कनिष्ठ आपूर्तिअधिकारी के रिपोर्ट के मुताबिक आधार पर विक्रेता शुशील कुमार सेन शा0उ0मु0दु0रेहड़ा के विरुद्ध थाना गढ़वा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । -नीलेश शर्मा एसडीएम चितरंगी।